LPG सिलेंडर पर सरकार का बड़ा ऐलान: 1 अक्टूबर से इन ग्राहकों के लिए बदला नियम, बिना इसके नहीं मिलेगी सब्सिडी

LPG सिलेंडर पर सरकार का बड़ा ऐलान: 1 अक्टूबर से इन ग्राहकों के लिए बदला नियम, बिना इसके नहीं मिलेगी सब्सिडी

देशभर के करोड़ों घरेलू रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और नीतिगत फैसला लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग जारी रखने के लिए 'बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन' (BAA) यानी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्होंने कई बार समय-सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद अब तक अपनी गैस एजेंसी या संबंधित तेल कंपनी के पास अपना आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं कराया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर के बाद केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी दर पर रियायती घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा, जिनकी बायोमेट्रिक पहचान प्रमाणित हो चुकी होगी।

89.9 फीसदी उपभोक्ताओं का काम पूरा, जानें किन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं

मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता (करीब 89.9 प्रतिशत) अपनी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पहले ही सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को घबराने या दोबारा किसी भी एजेंसी के चक्कर लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनकी नियमित सिलेंडर रिफिल बुकिंग और सब्सिडी भुगतान प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से चलती रहेगी। यह कड़ा नियम केवल उन 10.1 प्रतिशत उपभोक्ताओं के लिए लागू किया जा रहा है, जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी तक अधूरी या लंबित पड़ी है। यदि ये उपभोक्ता 1 अक्टूबर से पहले अपना सत्यापन पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी सब्सिडी वाली रिफिल बुकिंग पर स्वतः रोक लग जाएगी।

फर्जी कनेक्शनों और व्यावसायिक दुरुपयोग पर नकेल कसना मुख्य उद्देश्य

सरकार द्वारा बायोमेट्रिक आधार सत्यापन को अनिवार्य बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी की लीकेज को रोकना और इसे केवल वास्तविक व पात्र गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों तक पहुंचाना है। अक्सर शिकायतें मिलती रही हैं कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले 14.2 किलोग्राम के सस्ते सब्सिडी वाले सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर ढाबों, होटलों, ऑटो-रिक्शा और छोटे उद्योगों में अवैध व्यावसायिक डायवर्जन किया जाता है। इसके अलावा, एक ही घर या फर्जी दस्तावेजों पर कई-कई कनेक्शन एक्टिव होने की बातें भी सामने आती रही हैं। हर कनेक्शन को आधार बायोमेट्रिक से जोड़कर 'एक नागरिक-एक कनेक्शन' की पारदर्शिता स्थापित की जा रही है, जिससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अनुचित बोझ को कम किया जा सके।

ऑथेंटिकेशन पूरा करने के 3 आसान तरीके: घर बैठे मोबाइल ऐप से भी संभव

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए तीन बेहद सुलभ विकल्प उपलब्ध कराए हैं:

  1. सिलेंडर डिलीवरी के समय: जब डिलीवरी कर्मचारी आपके घर पर नया भरा हुआ गैस सिलेंडर पहुंचाने आए, तो आप उसके पास मौजूद पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) बायोमेट्रिक मशीन या आधिकारिक डिलीवरी ऐप के जरिए अपनी उंगली के निशान देकर मौके पर ही सत्यापन करा सकते हैं।

  2. गैस एजेंसी जाकर: उपभोक्ता अपने मूल पहचान पत्र और आधार कार्ड के साथ अपनी संबंधित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी के शोरूम पर सीधे जाकर बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी करा सकते हैं।

  3. घर बैठे मोबाइल ऐप से: बिना कहीं जाए उपभोक्ता खुद अपने स्मार्टफोन से ई-केवाईसी कर सकते हैं। इंडेन (Indane) उपभोक्ता 'IndianOil ONE' ऐप, भारतगैस (Bharatgas) उपभोक्ता 'HelloBPCL' ऐप और एचपी गैस (HP Gas) उपभोक्ता 'HP PAY' ऐप डाउनलोड करके आधार फेस-आरडी (Face RD) तकनीक की मदद से मिनटों में अपना डिजिटल सत्यापन पूरा कर सकते हैं।

जो आधार सत्यापन नहीं कराएंगे, उनके लिए क्या रहेगा विकल्प?

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी व्यक्तिगत कारण से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहता या कराने में असमर्थ है, तो उसे गैस मिलना पूरी तरह बंद नहीं होगा। हालांकि, ऐसे उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें संबंधित तेल कंपनी के पोर्टल, मोबाइल ऐप या आईवीआरएस (IVRS) प्रणाली के जरिए 'नॉन-सब्सिडी' का विकल्प चुनना होगा, जिसके बाद उन्हें बाजार मूल्य (Market Price) पर 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम के गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी प्रकार की सहायता, शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं।

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