IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की बढ़ीं मुश्किलें: रेप और निजी वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार
भारतीय क्रिकेट टीम (India A), बंगाल घरेलू क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए खेलने वाले युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल (Abishek Porel) को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मेडिकल छात्रा की शिकायत और कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के सख्त निर्देशों के बाद की गई है।
शादी का झांसा, शारीरिक शोषण और निजी पलों का वीडियो बनाने का आरोप
कर्नाटक की रहने वाली और हुगली में पढ़ाई कर रही एक तृतीय वर्ष की मेडिकल छात्रा ने अभिषेक पोरेल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी और अभिषेक की मुलाकात 2023 में हुई थी और दोनों साढ़े तीन साल से रिश्ते में थे।
पीड़िता का आरोप है कि:
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शादी का झांसा देकर अभिषेक ने हुगली स्थित अपने फ्लैट में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
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आरोपी क्रिकेटर ने उसकी सहमति के बिना उनके निजी पलों (intimate moments) को रिकॉर्ड कर लिया।
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पीड़िता का दावा है कि दिल्ली के एक अपार्टमेंट में उसे बंधक बनाकर रखा गया, खाना नहीं दिया गया और उसके साथ गंभीर मारपीट की गई।
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रिश्ता खत्म करने के बाद क्रिकेटर और उसके सहयोगियों द्वारा उसे जान से मारने तथा प्राइवेट वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दी जाने लगीं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब्त
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस को अभिषेक पोरेल को तुरंत हिरासत में लेने और उनके सभी डिजिटल डिवाइसेज (लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव आदि) को जब्त करने का आदेश दिया ताकि संवेदनशील डेटा लीक न हो सके। इसके बाद हुगली (ग्रामीण) पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोरेल को कोलकाता के दमदम स्थित इमामी सिटी से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने पोरेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) (रेप), 69 (शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध) और आईटी एक्ट की धाराओं सहित कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हालांकि, गिरफ्तारी से पहले अभिषेक पोरेल ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया था।