Paytm पर आया धांसू फीचर! अब महज ₹11 में मिनटों में फाइल करें ITR, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

Paytm पर आया धांसू फीचर! अब महज ₹11 में मिनटों में फाइल करें ITR, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

पेटीएम (Paytm) ने टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म क्लियरटैक्स (ClearTax) के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत यूजर्स अब सीधे Paytm ऐप के जरिए मात्र ₹11 की शुरुआती कीमत पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते हैं। यह सर्विस टैक्स फाइलिंग को तेज, पेपरलेस और झंझटमुफ्त बनाती है।

ऑटो-फिल फीचर्स से बची मेहनत, सही फॉर्म का स्वतः चयन

इस नए फीचर के तहत टैक्सपेयर्स को बार-बार अपनी जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से आवश्यक विवरण ऑटो-फिल कर लेता है। इसके अलावा, AI सिस्टम यूजर की वित्तीय स्थिति के अनुसार सही ITR फॉर्म और टैक्स रिजीम (ओल्ड या न्यू) का खुद ही चुनाव कर लेता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है।

शेयर और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ऑटो-इंपोर्ट की सुविधा

स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों के लिए यह सर्विस काफी फायदेमंद है। क्लियरटैक्स प्लेटफॉर्म देश के 80 से अधिक प्रमुख ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स से कैपिटल गेन्स (Capital Gains) डेटा को एक क्लिक में इंपोर्ट कर लेता है। यदि किसी ब्रोकर की रिपोर्ट का फॉर्मेट बदला हुआ भी है, तो इसका स्मार्ट AI सिस्टम उसे तुरंत पहचान कर स्वतः अपडेट कर देता है।

₹11 वाले प्लान में फ्री नोटिस प्रोटेक्शन

₹11 के शुरुआती प्लान में क्लियरटैक्स का 'कॉम्प्लिमेंट्री नोटिस प्रोटेक्शन' भी शामिल है। इसका मतलब है कि ITR सबमिट करने के बाद यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है, तो क्लियरटैक्स की एक्सपर्ट टीम नोटिस का मतलब समझाने, रिप्लाई तैयार करने और मामले को सुलझाने में आपकी पूरी मदद करेगी।

Paytm ऐप से ITR फाइल करने का आसान तरीका

  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Paytm ऐप ओपन करें।

  • सर्च बार में जाएं और "ITR" टाइप करके सर्च करें।

  • "File your ITR with ClearTax" वाले विकल्प पर क्लिक करें।

  • अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दर्ज करें और OTP डालकर वेरिफिकेशन करें।

  • स्क्रीन पर आ रही अपनी डिटेल्स चेक करें और प्रक्रिया पूरी करके ITR सबमिट कर दें।

31 जुलाई 2026 है अंतिम तिथि

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिना ऑडिट वाले व्यक्तिगत करदाताओं, नौकरीपेशा (Salaried) और पेंशनभोगियों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। अंतिम समय की हड़बड़ी, लेट फीस और पेनाल्टी से बचने के लिए समय रहते रिटर्न दाखिल करना समझदारी है।